मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के मामले में बीजेपी के कई नेताओं को अपराध में शामिल नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर की गई अर्जी को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इस मामले में अभियोजन द्वारा दावा किया गया था कि 25 आरोपियों के खिलाफ केस चलाया जाए।
केंद्रीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल, संजीव बालियान और सुरेश राणा जैसे बीजेपी नेताओं के नाम इस मामले में शामिल थे। इस फैसले के बाद अब इन नेताओं के खिलाफ केस चलाने की आवश्यकता नहीं रह गई है।
इस फैसले के साथ बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ जांच के बारे में बात खत्म हो गई है। इस मामले में अब आगे की कार्रवाई के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है।

























