CBI के वकील ने NEET पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले दिन ही पहुंचने के लिए बाध्यता नहीं रखी, जिसके कारण सुनवाई के लिए तय समय बर्बाद हो गया। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश दिया था कि पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ त्वरित अपील के लिए सुनवाई होगी। हालांकि, CBI के वकील ने इस बारे में जानकारी नहीं दी और अपने वकील के अनुपस्थित रहने के कारण सुनवाई बाधित हो गई।
इस मामले में एक बड़ा विवाद उठा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश के बावजूद CBI के वकील के अनुपस्थित रहने से अपील के आदेश के लिए बाधा उत्पन्न हो गई। इस घटना के कारण आपराधिक मामलों के निपटान में अस्थिरता आ गई है।
इस घटना के बारे में अधिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस घटना के कारण आपराधिक मामलों के निपटान में अस्थिरता आ गई है। (aajtak.in)




























